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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
केकड़ी, 26 जून- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या (2) केकड़ी ने मनोज जाट को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मन
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jun 26, 2024 • 10:28 AM IST
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केकड़ी, 26 जून- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या (2) केकड़ी ने मनोज जाट को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मनोज, दौलतपुरा थाने के निवासी हैं।
एडवोकेट परवेज नकवी ने बताया कि मुस्तगीस नारायण लाल जाट ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे राजेन्द्र की लाश पुलिया पर पड़ी मिली थी। जांच में पता चला कि मनोज और अमरचन्द ने मिलकर राजेन्द्र की हत्या की थी।पुलिस ने 4 सितंबर 2020 को मनोज और अमरचन्द को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर मनोज को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अमरचन्द को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से अभियोजन में 36 गवाह और 75 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
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