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सरवाड़ के पार्षद अतीक खान तंवर निलंबित, न्यायिक जांच के आदेश
सरवाड़- राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने सरवाड़ नगर पालिका के पार्षद अतीक खान तंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नगर पाल
Govind Vaishnav
Chief Editor
Dec 02, 2024 • 11:01 AM IST
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सरवाड़- राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने सरवाड़ नगर पालिका के पार्षद अतीक खान तंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के तहत की गई है जिसमें तंवर पर नगर पालिका की बेशकीमती भूमि का नियम विरुद्ध तरीके से फ्री होल्ड पट्टा लेने का आरोप है।

क्या है मामला?- सरवाड़ नगर पालिका में भूमि पट्टों के नियम विरुद्ध वितरण की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों की जांच के लिए सरवाड़ के उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया गया। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि पार्षद अतीक खान तंवर ने नगर पालिका की कीमती भूमि का फ्री होल्ड पट्टा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त किया। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद तंवर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया श्री तंवर को दोषी ठहराया गया।

न्यायिक जांच का आदेश- सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (3) के तहत न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया। यह मामला विधि अनुभाग को भेज दिया गया है।
निलंबन का कारण- सरकार ने यह माना कि तंवर अपने पद पर बने रहते हुए न्यायिक जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर उन्हें धारा 39 (6) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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