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व्यापारियों के लिए नई स्टॉक सीमा निर्देश जारी, स्टॉक सीमा उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी
केकड़ी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में तूर और चना दाल, काबुली चना सहित अन्य दालों की स्टॉक सीमा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। जिला रसद अधिकारी श्री मोहनला
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jul 31, 2024 • 7:58 AM IST
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केकड़ी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में तूर और चना दाल, काबुली चना सहित अन्य दालों की स्टॉक सीमा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। जिला रसद अधिकारी श्री मोहनलाल देव ने बताया कि चने के थोक विक्रेता के लिए 200 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन, डिपो पर 200 मेट्रिक टन और मिलर के लिए 3 माह के उत्पादन या वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत की सीमा तय की गई है।

जिले के समस्त व्यापारियों को तूर और चना दाल, काबुली चना सहित स्टॉक का खुलासा भारत सरकार के पोर्टल (fcinfowev-nic-in@psp) पर करना अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि इसी प्रकार जिले में गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। गेहूं के थोक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर और बिग चैन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, और उनके सभी डीपो पर 3 हजार टन की सीमा निर्धारित की गई है। प्रोसेसर्स के लिए मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा निर्धारित की गई है।
व्यापारियों को गेहूं के स्टॉक का खुलासा भारत सरकार के पोर्टल (http://evegoils.nic.in/wsp/login) पर करना होगा। यदि किसी व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक को ऑनलाइन नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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