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विद्यालय भवन निर्माण में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, समग्र शिक्षा अधिकारी तलब
केकड़ी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टा कॉलोनी केकड़ी के भवन निर्माण में लापरवाही पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने समग्र शिक्षा अभिय
Govind Vaishnav
Chief Editor
Aug 02, 2025 • 3:01 AM IST
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केकड़ी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टा कॉलोनी केकड़ी के भवन निर्माण में लापरवाही पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने समग्र शिक्षा अभियान अजमेर के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता मोहम्मद शरीफ द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 8679/2025 की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में खसरा संख्या 4664 स्थित भूमि को विद्यालय निर्माण हेतु उपयुक्त मानते हुए नगर पालिका केकड़ी द्वारा निशुल्क पट्टा आवंटित किया गया था। उपखंड अधिकारी के निरीक्षण और जिला कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को उक्त भूमि का अधिकार मिला और टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई।
हालांकि, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को दरकिनार कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू-माफियाओं के कब्जे के चलते विद्यालय का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, टेंडर भी रद्द कर दिया गया, जो कि न्यायालय के आदेश की अवमानना है। जबकि जिला कलेक्टर ने स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में भूमि को उपयुक्त बताया था।
इस पूरे प्रकरण से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में गुहार लगाई। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2025 को होगी।
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