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रोडवेज बस चालक की लापरवाही से दुर्घटना, मुकदमा दर्ज
केकड़ी, 13 जुलाई 2024 - शहर थाना पुलिस ने रोडवेज बस नं RJ 13 पी ए8751 के चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में FIR दर्ज की है। यह
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jul 13, 2024 • 7:03 PM IST
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केकड़ी, 13 जुलाई 2024 - शहर थाना पुलिस ने रोडवेज बस नं RJ 13 पी ए8751 के चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में FIR दर्ज की है। यह मामला पीड़ित नारायण दास सिंधी (गब्बर सिंधी) पुत्र नथरमल सिंधी निवासी कृष्णा नगर केकडी की तहरीरी रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। पुलिस उप निरीक्षक मुन्नालाल ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित नारायण दास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे न्यू कृष्णा नगर अजमेर रोड केकड़ी के निवासी हैं और उनकी चाय की दुकान रोडवेज बस स्टेण्ड केकड़ी पर स्थित है। 12 जुलाई 2024 को शाम करीब 5:45 बजे उनका भतीजा ललित कुमार, बड़े भाई रविन्द्र कुमार और भाभी कविता अजमेर जाने के लिए बस स्टेण्ड पर खड़े थे। तभी रोडवेज बस RJ13 PA 8751 वहां आकर रुकी। बस चालक बस को स्टार्ट करके बैठा था। जैसे ही ललित कुमार बस में चढ़ने लगा, बस चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे ललित जमीन पर गिर गया और बस उसके दांए पैर पर चढ़ गई। इस दुर्घटना में ललित का पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया और बस चालक तेज गति से बस को भगाते हुए अजमेर की तरफ ले गया।
पीड़ित परिवार ने ललित को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय केकड़ी में ले जाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर के जे एल एन हॉस्पीटल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल, ललित हॉस्पीटल में भर्ती है। पुलिस ने उक्त बस चालक के खिलाफ मामला जुर्म धारा 281, 125 बी एनएस के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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