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यूरिया विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित
केकड़ी-कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम 2025 के दौरान कृषकों को अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरित करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। दो खुदरा उर्वरक वि
Govind Vaishnav
Chief Editor
Aug 08, 2025 • 9:20 AM IST
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केकड़ी-कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम 2025 के दौरान कृषकों को अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरित करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। दो खुदरा उर्वरक विक्रेताओं — मैसर्स न्यू मातेश्वरी खेतीबाड़ी केंद्र, केकड़ी एवं मैसर्स पुष्पा खेतीबाड़ी केंद्र, जूनिया के लाइसेंस को 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बघेरा स्थित श्री बसंत ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा मैसर्स रजनीश ट्रेडर्स, सावर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) संजय तनेजा ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि एवं उद्यान विभाग, जयपुर तथा आयुक्त कृषि विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिलेभर में यूरिया वितरण एवं उपयोग पर निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। अनियमितता की शिकायतों पर कृषकों से पूछताछ एवं विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है।
गौरतलब है कि नीम कोटेड यूरिया केवल कृषि उपयोग के लिए अनुदानित दरों पर आधार सत्यापन के माध्यम से पंजीकृत सहकारी एवं निजी विक्रेताओं द्वारा वितरित किया जाता है। हालांकि, यूरिया का उपयोग प्लाईवुड, रेजिन, पेंट और डीएपी उद्योगों में भी होता है, जहां टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुदानित यूरिया का इन गैर-कृषि कार्यों में दुरुपयोग रोके जाने के लिए कृषि विभाग समय-समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण करता है।
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