Article Image
पत्नी का भरण पोषण नहीं करने पर पति को हुई जेल
केकड़ी, 25 अप्रेल- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने पत्नी के भरण पोषण की राशि नहीं देने पर आरोपी पति भंवर लाल पुत्र लादू राम जाट निव
Govind Vaishnav
Chief Editor
Apr 25, 2025 • 7:13 AM IST
Share This Story
केकड़ी, 25 अप्रेल- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने पत्नी के भरण पोषण की राशि नहीं देने पर आरोपी पति भंवर लाल पुत्र लादू राम जाट निवासी चापानेरी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।परिवादिया सरोज के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ बताया कि आरोपी भंवर लाल ने उसकी पत्नी परिवादिया का परित्याग कर रखा है जिस पर परिवादिया कि और से न्यायालय में भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत कर भरण पोषण की राशि की मांग की गई थी जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी पति को पांच हजार रूपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किये थे।

न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली हेतु परिवादिया की और से उसके अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़,रवि शर्मा ने 11 माह की राशि 55 हजार रूपये की वसूली हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय की और से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं करने पर पुलिस थाना भिनाय के कांस्टेबल मुकेश मीणा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।जहाँ परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की।जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश पारित करते हुए सेन्ट्रल जेल अजमेर भेज दिया।

Morning Digest ☀️
Get the day's biggest stories delivered to your inbox every morning at 7 AM
Related Stories
ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए प्रमुख नीतिगत बदलाव की घोषणा की गई
Indian Railways Announces 50 New Amrit Bharat Express Routes
N A
Smart Cities Initiative Reaches Milestone Achievement