दिनांक 01.07.2024 को मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन आपराधिक कानून के संबंध में आमजन से संवाद स्थापित किया गया। जिला पुलिस केकड़ी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन और विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।


राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नवीन आपराधिक कानून 2023 को 01.07.2024 से लागू किया गया है। इस नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह के निर्देशानुसार, वृताधिकारी हर्षित शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ।


कार्यक्रम में केकड़ी शहर, केकड़ी सदर, और सावर थानों के थाना अधिकारीगण, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, शांति समिति के सदस्य, ग्राम रक्षक, और अन्य आमजन शामिल हुए। इसी प्रकार, टोडारायसिंह, मोर, भिनाय, बोराडा, और सरवाड़ क्षेत्रों में भी आईटी सेंटर पंचायत समितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, शांति समिति के सदस्य, ग्राम रक्षक, और आमजन उपस्थित थे।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रावधानों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में बताया गया कि नया कानून आमजन को राहत पहुँचाने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत अब ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 450 लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल का स्वागत किया और अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए।


कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी उपस्थित लोगों को नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसे लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस संवाद के माध्यम से आमजन में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके सहयोग से अपराधों पर नियंत्रण पाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।