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नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में पुलिस अधीक्षक केकड़ी द्वारा सभा का आयोजन
केकड़ी-जिला पुलिस अधीक्षक केकड़ी द्वारा नवीन आपराधिक कानून 2023 के लागू होने के संबंध में सभा का आयोजन किया गया। विनीत कुमार बंसल पुलिस अधीक्षक केकड़ी
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jun 29, 2024 • 7:40 AM IST
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केकड़ी-जिला पुलिस अधीक्षक केकड़ी द्वारा नवीन आपराधिक कानून 2023 के लागू होने के संबंध में सभा का आयोजन किया गया। विनीत कुमार बंसल पुलिस अधीक्षक केकड़ी ने सभा की अध्यक्षता की और बताया कि यह कानून 01 जुलाई 2024 से लागू होने के लिए प्रस्तावित है।

पंचायत समिति कार्यालय सभागार में आयोजित इस सभा में रामचंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी, श्रीमती कुसुमलता, पु.नि. अपराध सहायक, और विभिन्न थानों के थानाधिकारीगण, जिनमें राजेंद्र सिंह पु.नि. (थाना टोडारायसिंह), धोलाराम उ.नि. (थाना केकड़ी शहर), ओमप्रकाश उ.नि. (थाना भिनाय), शंकर राम उ.नि. (थाना मोर), भंवर लाल उ.नि. (थाना केकड़ी सदर) सहित अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर और पुलिस टीम के सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

सभा में नवीन आपराधिक कानून 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रक्रियाओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और आमजन में भी इसके प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

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