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धोखाधड़ी कर नकली माल बेचने वाले आरोपी को जमानत पर रिहाई
केकड़ी, 30 अगस्त 2024 - अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 के आदेश के तहत टैगोर नगर, पाली निवासी आरोपी जगदीश उर्फ जीतू मेवाड़ा को धोखाधड़ी और नकली माल ब
Govind Vaishnav
Chief Editor
Aug 30, 2024 • 6:39 AM IST
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केकड़ी, 30 अगस्त 2024 - अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 के आदेश के तहत टैगोर नगर, पाली निवासी आरोपी जगदीश उर्फ जीतू मेवाड़ा को धोखाधड़ी और नकली माल बेचने के आरोप में जमानत पर रिहा किया गया है।

प्रकरण के अनुसार, दिनांक 5 मई 2023 को खींवसिंह पुलिस थाना वृताधिकारी को मुस्तगीस महेश सिंह द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था। महेश सिंह ने खुद को नकली माल बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत बताया। इसके बाद, पुलिस ने केकड़ी बस स्टेण्ड पर स्थित कच्छावा ट्रेवल्स के बाहर से McDowell's No.1 के 5000 ढक्कनों का एक पार्सल बरामद किया। इस पर पुलिस थाना केकड़ी ने मुकदमा नंबर 163/2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
आरोपी की ओर से वकील परवेज नकवी और रेहान नकवी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए, माननीय न्यायालय ने आरोपी को 25-25 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
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