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जिले में राशन डीलरों को 30 जून तक एनएफएसए लाभार्थियों की ई केवाईसी करना होगा अनिवार्य
केकड़ी ,30 मई । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों को 30 जून तक संबधित राशन डीलर से ई-केवाईसी करानी होगी। जिला रसद अधिकार
Govind Vaishnav
Chief Editor
May 30, 2024 • 8:32 AM IST
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केकड़ी ,30 मई । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों को 30 जून तक संबधित राशन डीलर से ई-केवाईसी करानी होगी।

जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय की पालना में जिले के सभी खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की ई-केवाईसी 30 जून तक राशन डीलर की ओर से पॉस मशीन से की जाएगी । उन्होने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी उचित मूल्यों दुकानदारों का बुधवार एंव गुरूवार को उपंखण्ड केकडी, सावर, भिनाय, सरवाड एंव टोडारायसिंह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसमे ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया के बारे में निर्देशित किया गया ।

जिला रसद अधिकारी ने बताया की ई-केवाईसी के लिए पॉस मशीन में आवश्यक प्रावधान किये गये है तथा राशन डीलर को भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। जिले में 1 लाख 12 हजार 792 परिवारों के चार लाख इक्कीस हजार उन्नीस लाभार्थी है। जिनको 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी है । उन्होने बताया कि ई-केवाईसी कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थी अपना आधार कार्ड ले जाकर उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पॉस मशीन से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
उन्होने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन में पारित निर्णय की पालना में राज्य के समस्त खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जाकर राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से न्यायालय में शपथ-पत्र दिया जाना है। सभी लाभार्थियों ई-केवाईसी करने के निर्देश दिये है। जिले के सभी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी राशन डीलर के पास जाकर सभी सदस्यों का पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर ई-केवाईसी करे ।
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