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केकड़ी में दलित युवक के साथ मारपीट और अपमान: अजमेर न्यायालय का सिटी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अजमेर: विशिष्ट न्यायाधीश (अनुसूचित जाति, जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम) अजमेर ने दलित युवक अरिहंत तेजस्वी के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करन
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jul 04, 2024 • 5:22 AM IST
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अजमेर: विशिष्ट न्यायाधीश (अनुसूचित जाति, जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम) अजमेर ने दलित युवक अरिहंत तेजस्वी के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में शहर पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में दो मुख्य आरोपियों सहित 10-15 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

अरिहंत तेजस्वी, निवासी केकड़ी, ने न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के माध्यम से परिवाद पेश किया। उसने बताया कि बड़ा गुवाड़ा निवासी देशराज जाट और उसका दोस्त विकास बड़ाला उसे अक्सर शराब पीकर रास्ते में रोकते, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते और धमकाते थे।
16 जून 2024 की घटना: अरिहंत जयपुर गया हुआ था जब देशराज जाट ने उसे फोन पर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी दी।
17 जून 2024 की घटना: अरिहंत जब वापस केकड़ी आया और अस्पताल जा रहा था, तो मुल्जिमान और उनके साथी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने अरिहंत को गाली-गलौच और जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट की। इस दौरान उसके दोस्त खुशीराम और भागचंद ने बीच-बचाव किया।
पुलिस की निष्क्रियता: घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में मामला पेश किया गया।
न्यायालय का निर्णय: न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए पुलिस थाना केकड़ी को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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